देश

सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का मामला संविधान बेंच को भेजने पर फैसला सुरक्षित

Sabrimala सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का मामला संविधान बेंच को भेजने पर फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली,। केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक के खिलाफ इंडियन यंग लायर्स एसोसिएशन की दायर याचिका पर सुनवाई संविधान बेंच को भेजने के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस आर. भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने सभी संबंधित पक्षों को संविधान बेंच को भेजने के लिए विचारणीय प्रश्न कोर्ट को देने का निर्देश दिया है।

Sabrimala सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का मामला संविधान बेंच को भेजने पर फैसला सुरक्षित

आपको बता दें कि पिछले साल सात नवंबर को सुनवाई के दौरान केरल की वामपंथी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि हर उम्र की महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश की अनुमति मिलनी चाहिए । राज्य सरकार ने कोर्ट से कहा था कि वो महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश देने के लिए तैयार है । आपको बता दें कि ये हलफनामा कांग्रेस के नेतृत्व वाली केरल सरकार के हलफनामे के विपरीत थी जिसका विरोध करते हुए सबरीमाला मंदिर बोर्ड ने कोर्ट में कहा कि सरकार अपने रुख से कैसे पलट सकती है ?

मंदिर प्रशासन के मुताबिक धार्मिक मान्यताओं की वजह से महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। भगवान अयप्पा को ब्रह्मचारी और तपस्या लीन माना जाता है। सबरीमाला मंदिर में परंपरा के अनुसार, 10 से 50 साल की महिलाओं की प्रवेश पर प्रतिबंध है। मंदिर ट्रस्ट की मानें तो यहां 1500 साल से महिलाओं की प्रवेश पर बैन है। इसके लिए कुछ धार्मिक कारण बताए जाते रहे हैं।

Related posts

जानिए: क्यों गुरू नानक देव ने की थी मक्के की यात्रा

Rani Naqvi

PNB घोटाला: 13हजार करोड़ का घोटाला करने के बाद अब नीरव मोदी ब्रिटेन में, मांग रहा है ‘शरण’

mohini kushwaha

मथुरा कांड है जातिवादी राजनीति का परिणाम: स्वरूपानंद

bharatkhabar