नई दिल्ली। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को करारा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के उस अर्जी को खारिज कर दिया है जिसमें सेबी के पास 600 करोड़ रुपए जमा कराने के लिए और वक्त दिए जाने की मांग की गई थी। अदालत ने उस दलील को मानने से इनकार कर दिया है जिसमें समूह ने कोर्ट से कहा था कि नोटंदी के चलते पैसाें के इंतजाम करने में उसे दिक्कत हो रही है।
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए ऐसे संकेत भी दिए हैं कि अगर तय वक्त पर पैसों को जमा नहीं किया गया तो ऐसे में सुब्रत रॉय को जेल भी जाना पड़ सकता है। इससे पहले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर सहारा की तरफ से 6 फरवरी 2017 तक 600 करोड़ की रकम जमा नहीं कराई गई तो सुब्रत रॉय को जेल जाना पड़ सकता है। गौरतलब है कि 25 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने रॉय के परोल को 28 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया था।