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सुप्रीम कोर्ट ने नोट बंदी के फैसले में दखल देने से किया इनकार

supeme court सुप्रीम कोर्ट ने नोट बंदी के फैसले में दखल देने से किया इनकार

नई दिल्ली। पीएम मोदी के नोट बंदी के फैसले के खिलाफ देश के सर्वोच्च न्यायलय में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि फिलहाल कोर्ट किसी भी तरह से केन्द्र सरकार के फैसले में दखलअंदाजी नहीं करेगी। इसके पहले याचिकाकर्ता अधिवक्ता संगम लाल पांडेय ने सरकार के फैसले को तुगलकी फरमान करार देते हुए कहा था कि किसान और अस्पतालों में मरीज सहित समाज के विभिन्न वर्गो के लोग व्यावहारिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। कोर्ट से अपील की थी इस पर रोक लगाने के लिए।

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फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में इस पर रोक से या दखल दिये जांने से इनकार करतके हुए इस प्रकरण पर सरकार से एकहलफनामे के रूप में अपना जवाब दायर करने को कहा। हांलाकि सरकार ने याचिका की संभावना को देखते हुए  कोर्ट में एक केवियट दाखिल किया था। जिसके तहत कोर्ट कोई भी फैसला देने से पहले सरकार का पक्ष भी सुने। कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में दखल से इनकार करते हुए लोगों को हो रही दिक्कतों के समाधान के लिए सरकार से जबाब मांगा है।

फिलहाल सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक से इनकार करने के बाद ये साफ हो गया है कि नोट बंदी कोलेकर सरकार का रूख साफ है। हांलाकि सुप्रीम कोर्ट के तरफ से आये जबाब के बाद सरकार को अपनी व्यवस्थाओं के बारे में जनता को हो रही परेशानी को दूर करने के प्रयासों के बारे में अब हलफनामे के जरिए सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराना होगा। नोट बंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट अब सरकार के तरफ से की गई व्यवस्थाओं की निगरानी करेगा।

 

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