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निजी कंपनी से कर्मचारियों के 54 दिन के वेतन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इंकार

Madhya Pradesh | राज्य के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की अर्जी | Bharatkhabar | Latest News

पिछले 3 महीने से देश में लॉकडाउन के कारण कई कंपनियां बंद है और कई कर्मचारी घर से ही काम कर रहे हैं। ऐसे में उनके सामने ये परेशानी आकर खड़ी हो गई है

नई दिल्ली। पिछले 3 महीने से देश में लॉकडाउन के कारण कई कंपनियां बंद है और कई कर्मचारी घर से ही काम कर रहे हैं। ऐसे में उनके सामने ये परेशानी आकर खड़ी हो गई है कि उनको 54 दिन का वेतन कंपनियों से मिलेगा या नहीं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई करने इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने निजी कंपनियों पर कोई भी आदेश जारी नहीं किया है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस मामले में कंपनी और कर्मचारी आपस में बातचीत करके इस मसले का हल निकाले। सुप्रीम कोर्ट में लॉकडाउन के 54 दिन का पूरा वेतन देने को लेकर याचिका दायर की गई थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में श्रम विभाग कर्मचारी और कंपनियों की मदद करेंगे।

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वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है। यह जवाब  सरकार को 29 मार्च के उस नोटिफिकेशन पर मांगा गया है जिसमें सैलरी देना अनिवार्य किया गया था। लॉकडाउन लागू करने के बाद केंद्र सरकार ने कंपनियों से कहा था कि कर्मचारियों का वेतन न काटा जाए और उनको उनकी पूरी सैलरी दी जाए।

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