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CBI मामलाः SC का आदेश-वर्मा को मिलेगी CVC रिपोर्ट, आस्थाना की बढ़ सकतीं है मुश्किलें

CBI मामलाः SC का आदेश-वर्मा को मिलेगी CVC रिपोर्ट, आस्थाना की बढ़ सकतीं है मुश्किलें

सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा और सीबीआई विशेष निदेशक यानि की जांच एजेंसी में नंबर दो राकेश अस्थाना को रिश्वतखोरी के आरोप में 23 अक्टूबर को छुट्टी पर भेजा गया था।इस फैसले के खिलाफ दोनों ने ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अर्जी की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को मामले की जांच कर दो हफ्ते में रिपोर्ट सौंपने को कहा था। हालांकि सीवीसी ने यह रिपोर्ट 12 नवंबर को यह कोर्ट में पेश की।

 

CBI मामलाः SC का आदेश-वर्मा को मिलेगी CVC रिपोर्ट, आस्थाना की बढ़ सकतीं है मुश्किलें
CBI मामलाः SC का आदेश-वर्मा को मिलेगी CVC रिपोर्ट, आस्थाना की बढ़ सकतीं है मुश्किलें

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देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी में चल रहे विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई शुरू हुई। जिसमें कोर्ट ने सीवीसी रिपोर्ट की कॉपी सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को देने का आदेश दिया। कोर्ट ने आदेश में कहा कि सीवीसी की रिपोर्ट पर आलोक वर्मा को सोमवार तक जवाब देना होगा।कोर्ट ने अगली सुनवाई 20 नवंबर
के लिए सुनिश्चित की।

 

शुक्रवार को शुरू हुई सुनवाई में केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) के बाद जस्टिस ए.के.पटनायक ने भी अपनी रिपोर्ट सौंपी है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि सीवीसी ने दस्तावेज के साथ पूर्ण रिपोर्ट सौंपी है।कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट में मामला बेहद पेचिदा हैं। कुछ और आरोपों के जांच की जरुरत है। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि अगर केंद्र सरकार को कोई दिक्कत नहीं होगी तो हम आलोक वर्मा के वकील को सीवीसी की रिपोर्ट की सीलबंद कॉपी देगें।जिसका जवाब वर्मा को सीलबंद लिफाफे में देना होगा। वहीं कोर्ट ने राकेश अस्थाना को रिपोर्ट की कॉपी नहीं देने की बात कही है।

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आपको बता दें कि अगली सुनवाई कोर्ट ने 20 नवंबर तक के लिए टाल दी है। शुक्रवार की सुनवाई में अंतरिम निदेशक के रूप में नागेश्वर राव के बारे में कहा कि राव ने किसी भी तरह का कोई गलत निर्णय नहीं लिया है। मालूम हो कि केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) ने सुप्रीम कोर्ट को कुल 2 रिपोर्ट सौंपी हैं। सीवीसी की ओर से कोर्ट में सौंपी गई दो रिपोर्टों में ”मामले की जांच रिपोर्ट और नागेश्वर (अंतरिम डायरेक्टर) द्वारा लिए गए फैसलों की सूची है।गौर करें कि छुट्टी पर भेजे गए डायरेक्टर आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना की केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) के समक्ष पेशी हो चुकी है।

सीवीसी ने आलोक वर्मा मामले में जांच की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है।बता दें कि मामले की जांच सावीसी ने कोर्ट के निर्देशानुसार ने पूर्व जस्टिस एके पटनायक की निगरानी में की है। सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त- केवी चौधरी के नेतृत्व में बनी समिति के समक्ष पेशी में एक दुसरे पर रिश्वतखोरी के आरोप लगाए हैं और खुद को बचाने कोशिश की थी।

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महेश कुमार यादव

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