नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय को आज सुनवाई के दौरान जमकर फटकार लगाई है। सहारा द्वारा पैसे जमा कराने में हो रही देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को फटकार लगाई है। कोर्ट ने इसके साथ ही सहारा की अलीशान एम्बी वैली संपत्ति को अटैच करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस एके सिकरी की बेंच ने सहारा को 20 फरवरी तक उसकी प्रॉपर्टी की लिस्ट भी देने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान सहारा से प्रॉपर्टी के लिस्ट देने के साथ साथ का है कि ये प्रॉपर्टी सभी तरह से चार्ज फ्री होने चाहिए, इसके साथ ही कोर्ट ने 600 करोड़ रुपए जमा करने पर कोर्ट ने रॉय की पेरोल भी दो हफ्ते बढ़ा दी है। यह 6 फरवरी को खत्म हो रही थी। मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी।
गौरतलब है कि इससे पहले की सुनवाई में 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस एके सीकरी की नवगठित पीठ ने कहा था, कोर्ट आपको (सुब्रत राय) पहले ही बहुत ज्यादा मौका दे चुका है। यह बहुत अच्छी बात है। यदि आप यह राशि नहीं देते हैं, तो आपको वापस जेल जाना होगा। पिछली सुनवाई में नई पीठ ने सहारा प्रमुख राय के पैरोल की मियाद बार-बार बढ़ाए जाने की समीक्षा की और कहा कि उन्हें बहुत ज्यादा मौका दिया जा चुका है।