हाथरस जाते वक्त गिरफ्तार किए गए पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया. अब इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट क्यों नहीं गए. अब इस मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.
केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की बेल याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार के वकील कपिल सिब्बल से पूछा कि आप हाईकोर्ट क्यों नहीं जा सकते?
केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स की ओर से दाखिल याचिका पर चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष यूनियन की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पत्रकार के लिए अंतरिम जमानत की मांग करते हुए कहा कि एफआइआर में कप्पन के खिलाफ कोई अपराध का जिक्र नहीं है, उन्हें पांच अक्टूबर से ही जेल में रखा गया है. हम जब कप्पन से मिलने की अनुमति लेने मजिस्ट्रेट के पास गए तो जेल जाने के लिए कहा गया.
इसके बाद दलील रखते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि हम सिद्दीकी कप्पन से मिलना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि उसके साथ क्या हो रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करेंगे.
आपको बता दें कि पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को 5 अक्टूबर को हाथरस जाते वक्त रास्ते में गिरफ्तार किया गया था. वह हाथरस में कथित सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई दलित युवती के घर जा रहे थे. इस युवती की बाद में सफदरजंग अस्पताल में मृत्यु हो गई थी.