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रामपुर सांसद आजम खान को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दिया जमानत का आदेश

रामपुर सांसद आजम खान को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दिया जमानत का आदेश

लखनऊ: देश की शीर्ष अदालत ने आपराधिक मामले में रामपुर सांसद आजम खान और उनके बेटे अब्‍दुल्ला खान को राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आजम खान और बेटे अब्‍दुल्‍ला खान को जमानत देने का आदेश दे दिया है।

आजम खान और अब्‍दुल्‍ला आजम को जमानत

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने आज एक अंतरिम आदेश में सपा के वरिष्‍ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्‍दुल्ला आजम खान की बेल की इजाजत दे दी। इन दोनों पर आपराधिक केस दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश चार हफ्ते के बाद लागू होगा। इस बीच यूपी की लोवर कोर्ट में शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया जाएगा।

हालांकि, अब्दुल्ला आजम के खिलाफ कई अन्य मामले भी दर्ज हैं तो ऐसे में उनकी जेल से रिहाई मुश्किल है। वहीं, बात अगर आजम खान की करें तो जमानत के मामले में यूपी सरकार ने आपत्ति जताई है। इस पर शीर्ष अदालत ने सवाल किया कि इस मामले में क्या अभी भी कस्टडी की जरूरत है।

आजम खान के खिलाफ कई केस दर्ज

इस सवाल के जवाब में यूपी सरकार के वकील एसवी राजू ने बताया कि, सपा सांसद आजम खान के विरुद्ध कई गंभीर मामलों में मुकदमा दर्ज है। हालांकि, आजम खान के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि, 280/2019 एफआइआर मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। उन्‍होंने कहा, पासपोर्ट और पैन कार्ड मामले में सरकार ने अलग-अलग एफआइआर दर्ज की हैं, जबकि इसमें आजम खान को मुख्य प्राथमिकी में जमानत मिल चुकी है।

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