देश

SC ने मारन बंधुओं को आरोपमुक्त करने के फैसले पर रोक से किया इंकार

Dayanidhi maran SC ने मारन बंधुओं को आरोपमुक्त करने के फैसले पर रोक से किया इंकार

नई दिल्ली। सीबीआई की विशेष अदालत ने गुरुवार को मारन बंधुओं को बरी कर दिया था जिसके बाद ईडी ने इस केस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिस पर आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने सुनवाई करते हुए फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 फरवरी को होगी।

Dayanidhi maran SC ने मारन बंधुओं को आरोपमुक्त करने के फैसले पर रोक से किया इंकार

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इंकार करने के बाद तमिलनाडु से राज्यसभा सांसद कनिमोझी ने कहा कि आखिरकार साबित हो गया कि कानून सबसे बड़ा है।

इसके साथ ही ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हुए कहा था कि उनकी संपत्ति को भी वापस देने का आदेश दिया है जो कि कानून के मुताबिक नहीं है। बता दें कि गुरुवार को CBI कोर्ट ने मारन बंधुओं को एयरसेल मैक्सिस डील पर अपना फैसला सुनाते हुए दयानिधि मारन और उनके भाई कलानिधि मारन और अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था। इन सभी पर मोबाइल कंपनी एयरसेल पर दबाव डालकर कंपनी के शेयर मैक्सिस को बेचने के लिए मजबूर करने का आरोप है।

गौरतलब है कि आरोप तय करने से जुड़ी दलीलों के दौरान पब्लिक प्रॉस्क्यूटर आनंद ग्रोवर ने दावा किया कि दयानिधि ने वर्ष 2006 में चेन्नई के एक टेलीकॉम प्रमोटर सी शिवशंकरन पर दबाव बनाया था कि वह एयरसेल और दो सहायक कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी को मलेशियाई कंपनी मैक्सिस समूह को बेच दें। यहां पर आपको याद दिला दें कि एयरसेल और मैक्सिस के बीच डील उस वक्त हुई थी जब दयानिधि मारन यूपीए सरकार में दूरसंचार मंत्री थे।

Related posts

बारिश ने हिमाचल प्रदेश में मचाई तबाही, कुल्लू-मनाली में जन-जीवन अस्त-व्यस्त

bharatkhabar

कश्मीर: सीआरपीएफ काफिले पर हमला, 8 जवान शहीद, 2 आतंकवादी ढेर

bharatkhabar

राहुल बोले : आरएसएस को लेकर शब्दों पर कायम, लड़ना कभी नहीं छोड़ेंगे

shipra saxena