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त्रिपुरा में NRC की मांग करने वाली याचिका पर SC ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

त्रिपुरा में NRC की मांग करने वाली याचिका पर SC ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को  केंद्र सरकार से अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए त्रिपुरा में राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण (एनआरसी) के कार्यान्वयन की मांग करने वाली अर्जी पर जवाब मांगा है।

 

त्रिपुरा में  NRC की मांग करने वाली याचिका पर SC ने केंद्र  सरकार से  मांगा जवाब
त्रिपुरा में NRC की मांग करने वाली याचिका पर SC ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

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मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने त्रिपुरा पीपुल्स फ्रंट (टीपीएफ) की ओर से दायर अर्जी पर विचार किया है। जिसमें अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए एनआरसी में त्रिपुरा के नागरिकों के पंजीकरण की मांग की गई है।

केंद्र सरकार ने 30 जुलाई को असम में एनआरसी सूची का दूसरा मसौदा प्रकाशित किया था,जिसमें 3.29 करोड़ लोगों में से 2.89 करोड़ लोगों के नाम शामिल किए गए। असम के लिए एनआरसी का पहला मसौदा बीते 31 दिसंबर और एक जनवरी की रात प्रकाशित किया गया था।

बता दें कि 20वीं सदी की शुरुआत से ही असम में बांग्लादेश से प्रवासियों के आने का सिलसिला चलता रहा है। असम देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां एनआरसी की व्यवस्था लागू की गई है। मालूम हो कि असम में पहला एनआरसी 1951 में तैयार किया गया था।

महेश कुमार यादव

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