नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर में 2,000 या उससे ज्यादा सीसी की डीजल एसयूवी और लग्जरी कारों के रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक हटा दी है। इसके लिये शोरूम कीमत के एक प्रतिशत के बराबर राशि हरित-उपकर के रूप में जमा करनी होगी।
कोर्ट ने कहा है कि एक फीसदी हरित उपकर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष जमा करना होगा। बोर्ड इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र के किसी बैंक में एक अलग खाता खोलेगा।
कोर्ट ने अपने आदेश में आगे कहा कि वह 2000 सीसी से कम क्षमता वाले डीजल वाहनों पर ग्रीन सेस लगाने के बारे में बाद में निर्णय करेगा। कोर्ट के इस आदेश के बाद ऑटो कंपनियों को बड़ी राहत मिली है। ऑटो कंपनियों की डीजल वाहनों की कुल बिक्री का चार फीसदी हिस्सा दिल्ली-एनसीआर का है।