नई दिल्ली । शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में 17 बैंकों के कंसोर्टियम की लोन डिफॉल्ट मामले की सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 27 फरवरी तक के लिए टाल दिया है । जस्टिस कुरियन जोसेफ और जस्टिस आर भानुमति की बेंच ने आज सुनवाई टाल दी ।
इससे पहले सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विजय माल्या को आदेशों का पालन करने को कहा था । कोर्ट ने कहा था कि वे अपनी संपत्ति का पूरा खुलासा करें जिसमें डिएगो से मिले 40 मिलियन डॉलर का भी जिक्र हो । सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या से पूछा था कि आपको जो 40 मिलियन की रकम प्राप्त हुई उसका खुलासा आपने क्यों नहीं किया? सुनवाई के दौरान केंद्र ने कहा था कि माल्या ने पैसा स्विस बैंक में जमा करा दिया ।
कोर्ट ने विजय माल्या से कहा था कि आपके जवाब में आपको मिले चालीस मिलियन डॉलर का कहीं जिक्र नहीं है । इस पर विजय माल्या के वकील ने कहा था कि उन्हें ये पैसे पच्चीस फरवरी को मिले और हो सकता है कि ये 31 मार्च तक खर्च हो गए हों । इस पर कोर्ट ने कहा कि आप नए हलफनामे में इसकी पूरी डिटेल दें कि पूरी रकम का क्या हुआ ।