जोधपुर। बॉलीवुड स्टार सलमान खान को अवैध हथियार के मामले में सीजेएम कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के बाद राज्य सरकार की ओर से सेशन न्यायालय (जोधपुर जिला) में अपील पेश की गई है। सेशन न्यायाधीश भगवानदास अग्रवाल ने इस पर सुनवाई करते हुए सलमान खान के वकील को 20,000 रुपये के जमानत मुचलका पेश करने का आदेश दिया है।
अपील की सुनवाई के दौरान सलमान खान को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन सलमान खान कोर्ट नहीं पहुंचे। सलमान के वकील आनन्द देसाई व हस्तीमल सारस्वत ने वकालतनामा पेश किया है। सेशन न्यायालय ने 6 जुलाई को सलमान को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं। वही जमानत मुचलके पेश करने के भी निर्देश दिए गए हैं।