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क्या था काला हिरण मामला-जाने होगा सलमान का

04 1 क्या था काला हिरण मामला-जाने होगा सलमान का

नई दिल्ली। बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को आज दोषी करार दे दिया गया हैं। बता दे कि सलमान के साथ साथ जो आरोपी कहे जा रहे हैं यानि कि सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, सोनाली और तब्बु को बरी कर दिया गया हैं और इसी के साथ सलमान खान को निचली अदालत की ओर से कड़ा झटका लगा हैं और सलमान खान को काला हिरण शिकार मामलें में दोषी करार दिया गया हैं। बता दे की सीजीआई कोर्ट की ओर से सलमान खान के अलावा सभी को बरी कर दिया गया हैं सभी सितारों को कोर्ट की ओरसे बरी कर दिया गया।

04 1 क्या था काला हिरण मामला-जाने होगा सलमान का

क्या था मामला

सलमान खान पर काला हिरण शिकार मामलें में केस चल रहा हैं और इस मामलें में सलमान तीन केस में बरी हो चुके हैं और आज नंबर हैं चौथे केस का जो कि 20साल बाद हो रहा हैं जिसमें यें पता चलेगा कि सलमान दोषी हैं यां नहीं बता दे कि यें केस तब शुरू हुआ था जब सलमान 1998 में जोधपुर में अपनी फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग कर रहे हैं थे और शूटिंग के दौरान सलमान खान पर काले हिरण का शिकार करने को लेकर आरोप लगे थें। बता दे कि इस केस को लेकर सलमान खान को हिरासत में भी लिया गया था और सलमान खान ने 5दिन जेल में गुजारा था। और 22 सितंबर, 1998 को उनके कमरे से पुलिस ने एक रिवॉल्वर और राइफल बरामद की थी।

इस अधिकारी ने दर्ज कराया केस

बता दे कि सलमान खान द्रारा काला हिरण शिकार मामले में वन अधिकारी ललित बोड़ा की ओर से जोधपुर के लूणी पुलिस थाने में 15 अक्टूबर, 1998 को सलमान खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। बता दे कि दर्ज एफआईआर के मुताबिक सलमान खान 1-2 अक्टूबर, 1998 को कांकाणी गांव की सरहद पर दो काले हिरणों का शिकार किया था।

28 मार्च अंतिम बहस

सलमान खान द्रारा काला हिरण शिकार मामलें को लेकर 28 मार्च को अंतिम सुनवाई हुई थी। और अभियोजन पक्ष की ओर से 51 गवाह की सूची कोर्ट में पेश की गई थी जिसमें 28 गवाहों के बयान करवाए गए चाव पक्ष की ओर से भी मामले में बचाव के दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए. इसके बाद सभी मुल्जिमों के बयान लेने के बाद दोनों पक्षों की ओर से अंतिम बहस गत 28 मार्च को पूरी कर ली गई थी।

पेश होने का मिला आदेश

सीजेएम ग्रामीण देवकुमार खत्री की कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाने के लिए आज का दिन मुकर्रर करते हुए सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश होने की हिदायत दी थी। इस मामले मे सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए लोक अभियोजन अधिकारी भवानीसिंह भाटी ने पैरवी करते हुए कोर्ट के समक्ष सभी गवाह, दस्तावेज और आर्टिकल पेश किया था।

सजा की मांग

उन्होंने कोर्ट को यह बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ अपराध प्रमाणित होता है, जिसमें से सलमान के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण की धारा 9/51 और आईपीसी की धारा 148 के अंतर्गत सजा की मांग की है। सह आरोपियों सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली और दुष्यंतसिंह के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण की धारा 9/52 के तहत सजा की मांग की गई है।

विश्नोई समाज के लिए बड़ी राहत

बता दे कि कि सलमान खान द्रारा किए गए काला हिरण शिकार मामलें में सलमान खान को दोषी करार दे दिया हैैं और इसे फैसले से विश्नोई समाज को एक बड़ी उपल्बधी हासिल हुई हैं। क्योकि उनका मानना था वन्य जीव की रक्षा करना जरूरी हैं और इस फैसले से वन्य जीवों के साथ हो रहे हैं अत्याचारों पर लगाम लगेगी।

 

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