सिख दंगों के 34 साल बाद यानी की 1984 सिख दंगे से जुड़े एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच ने बीते रोज,सोमवार को ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सज्जन कुमार को दंगे के लिए दोषी दहराया।बेंच ने स उम्रकैद की सजा सुनाई है।गौरतलब है कि सज्जन कुमार को दिल्ली हाई कोर्ट ने आपराधिक षडयंत्र रचने, हिंसा कराने और दंगा भड़काने का दोषी पाया है।
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1984 के सिख विरोधी दंगे के आरोप में उम्रकैद की सजा पाने वाले सज्जन कुमार ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उम्रकैद की सजा पाने वाले सज्जन कुमार ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को अपना इस्तीफा भेज दिया है।
जानकारी के मुताबिक सज्जन कुमार ने राहुल गांधी को पत्र लिखते हुए कहा है कि मेरे खिलाफ आए दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को देखते हुए, मैं कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूं। गौरतलब है कि 17 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने सज्जन कुमार को सिख दंगे का दोषी पाया गया।
हाई कोर्ट ने निचली अदालत का आदेश खारिज करते हुए सज्जन आपराधिक षडयंत्र रचने, हिंसा कराने और दंगा भड़काने का दोषी करार दिया है।
बता दें कि कोर्ट का यह फैसला दंगे के करीब 34 साल बाद आया है। दोषी ठहराए गए सज्जन कुमार को 31 दिसंबर तक आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। इस केस में सज्जन कुमार के अलावा बलवान खोखर, कैप्टन भागमल और गिरधारी लाल की भी उम्रकैद की सजा बरकरार रखी गई है। वहीं, पूर्व विधायक महेंद्र यादव और किशन खोखर की सजा बढ़ाते हुए 10-10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। जबकि लोवर कोर्ट ने महेंद्र और किशन को 3-3 साल की सजा सुनाई थी।