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सहारा ग्रुप पर निवेशकों का 62 हजार करोड़ रुपये बकाया, SEBI ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर की कार्रवाई की मांग

9247797a 9be8 440f 8ac7 355e98e8b3d3 सहारा ग्रुप पर निवेशकों का 62 हजार करोड़ रुपये बकाया, SEBI ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर की कार्रवाई की मांग

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में आए दिन पैसों के लेन-देन के जुड़े मामले सामने आते रहते हैं। देश की बड़ी-बड़ी कंपनियों पर लाखों-करोड़ों का कर्ज है। लेकिन वो लौटाने का नाम तक नहीं लेते हैं। इसी कड़ी में एक सहारा ग्रुप का नाम भी जुड़ जाता है। क्योंकि सहारा ग्रुप पर निवेशकों का 62 हजार करोड़ रुपये का बकाया है। जिसके चलते भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (SEBI) ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर अपील की है कि अदालत सहारा ग्रुप के चीफ सुब्रत रॉय और उनकी दो कंपनियों को करीब 62 हजार करोड़ रुपए ( 8.4 बिलियन डॉलर ) जमा करने का आदेश दे।

पैसा जमा नहीं करवा पाते हैं तो उन्हें कस्टडी में लिया जाए-

बता दें कि कोर्ट ने 2012 और 2015 में आदेश दिए थे कि सहारा ग्रुप को निवेशकों का सारा पैसा 15% ब्याज के साथ SEBI के पास जमा करना होगा। सेबी ने कहा कि 8 साल बाद भी यह ग्रुप कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रहा है। सहारा ग्रुप का निवेशकों के हजारों करोड़ रुपए को लेकर SEBI से विवाद चल रहा है। सहारा ग्रुप ने बॉन्ड स्कीम के जरिए यह पैसा जुटाया था। बाद में इन स्कीम्स को गैरकानूनी ठहराया गया था। वहीं इस मामले में सुब्रत रॉय का दावा है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। कोर्ट की अवमानना के मामले में सुब्रत राय को 2014 में अरेस्ट किया गया था। 2016 से वे जमानत पर जेल से बाहर चल रहे हैं। SEBI ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर अपील की है कि सहारा ग्रुप पर निवेशकों का 62 हजार करोड़ रुपये बकाया है। सेबी ने अपनी याचिका में यह भी अपील की है कि अगर सुब्रत रॉय पैसा जमा नहीं करवा पाते हैं तो उन्हें कस्टडी में लिया जाए।

क्या कहना है सहारा ग्रुप का?

कोर्ट में सेबी ने कहा है कि आदेशों का पालन करने के लिए सहारा ने अभी तक कुछ नहीं किया है। दूसरी ओर अवमानना करने वालों पर देनदारी बढ़ती जा रही है और वे कस्टडी से रिहा होने के बाद आनंद ले रहे हैं। सेबी ने यह भी कहा कि सहारा ग्रुप ने प्रिंसिपल अमाउंट का केवल एक हिस्सा जमा किया है। ब्याज समेत बकाया रकम करीब 62 हजार करोड़ रुपए है। वहीं सहारा ग्रुप का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कर रहे हैं। सहारा ग्रुप ने यह भी दावा किया है कि उसने सेबी  को 22 हजार करोड़ रुपए दिए हैं, लेकिन सेबी ने निवेशकों को केवल 106.10 करोड़ रुपए दिए हैं।

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