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हाईकोर्ट के फैसले से सचिन पायलट को मिली राहत, जाने कोर्ट ने क्यों मानी पायलट की अर्जी

राजस्थान पाप की नगरी या रावण की लंका नहीं- सचिन पायलट

राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान के बीत हाई कोर्ट ने कांग्रसे से बर्खास्त सचिन पायलट को राहत मिली है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी

जयपुर। राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान के बीत हाई कोर्ट ने कांग्रेस से बर्खास्त सचिन पायलट को राहत मिली है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी द्वारा अयोग्य घोषित नोटिसों के खिलाफ बर्खास्त उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और 18 अन्य असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यथास्थिति का आदेश दिया। उल्लेखनीय रूप से, अध्यक्ष ने सर्वोच्च न्यायालय से यह अनुरोध किया कि वह पायलट और शिविर की याचिका पर उच्च न्यायालय की कार्यवाही को रोक दे। हालांकि, शीर्ष अदालत ने गुरुवार को एचसी को अपना आदेश पारित करने से रोकने से इनकार कर दिया।

बता दें कि कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि फिलहाल नोटिस पर कोई कार्रवाई हीं होगी। हाईकोर्ट ने कहा कि आगे की सुनवाई जारी रहेगी और कोर्ट आगे की सुनवाई के लिए पहले कानून के लिए सवाल तय करेगा। पायलट की ओर से भी कोर्ट में केंद्र को भी पक्ष बनाने के लिए याचिका दायर की गई थी। जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। कोर्ट का कहना है कि इस मामले में केंद्र का पक्ष भी सुना जाएगा।

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वहीं कोर्ट के इस फैसले से सचिन पायलट को राहत मिलेगी। इससे पहले हाईकोर्ट ने सुनावई में स्पीकर को  कार्रवाई न करने लिए आदेश दिए थे जिसे कोर्ट ने मंजूर कर दिया था। इससे पायलट को अपना पक्ष रखने के लिए समय मिल गया था।लेकिन स्पीकर सीपी जोशी हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ बुधवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि स्पीकर के पास नोटिस जारी करने का अधिकार है।

उन्होंने कहा था कि कार्रवाई करने तक कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को इसपर सुनवाई हुई थी और मामले को अगली सुनवाई के लिए सोमवार तक टाल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाईकोर्ट का फैसला उसके अधीन रहेगा।

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