लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार के दिन लॉकडाउन का ऐलान किया है। ऐसे में लॉकडाउन की 35 घंटे की अवधि के दौरान किन चीजें की अनुमति रहेगी और किन्हें प्रतिबंधित रखना है, ये जानना जरूरी है।
शनिवार को मुख्यमंत्री योगी ने सभी जिलाधिकारियों, एसएसपी और जिले के अफसरों को निर्देश देते बताया कि, शनिवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक किन गतिविधियों को इजाजत है और किन्हें नहीं है।
सीएम योगी ने दिए ये निर्देश
- सभी औद्योगिक इकाइयों को चलाने और उनके कर्मियों को कार्यस्थल तक आने-जाने की छूट रहेगी।
- शादी बारात में गाइडलाइन के साथ कार्यक्रम की कोई पाबंदी नहीं। शनिवार और रविवार को गाइडलाइन के साथ बंद स्थान पर आयोजन करने पर अधिकतम 50 लोग और खुले स्थान पर 100 लोगों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करते हुए आयोजन कर पाएंगे।
- एनडीए आदि विभिन्न परीक्षाओं के परीक्षार्थियों और एग्जामिनर को अपने आई कार्ड के साथ जिला प्रशासन अनुमति देगा।
- सार्वजनिक यूपी परिवहन सेवा 50 फीसदी क्षमता के साथ जारी रहेगी।
- अंतिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 लोगों के साथ जा सकेंगे।