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रामगढ़ मॉब लिंचिंग मामले में पीड़ित परिवार को कोर्ट ने दिया पांच लाख रुपये का मुआवजा

रामगढ़ मॉब लिंचिंग मामले में पीड़ित परिवार को कोर्ट ने दिया पांच लाख रुपये का मुआवजा

नई दिल्ली:रामगढ़ जिला में बीफ रखने के संदेह में भीड़ द्वारा पीट-पीट कर मार डाले गए एक व्यक्ति की विधवा को डिस्ट्रिक्ट जज विधान चंद्र चौधरी ने शुक्रवार को पांच लाख रुपये का मुआवजा दिया है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है। चौधरी ने जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में पीड़ित अलीमुद्दीन अंसारी की पत्नी मरियम खातून को पांच लाख रुपये का चेक सौंपा है।

 

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बता दें कि गाड़ी में कथित रूप से बीफ रखने के संदेह में रामगढ़ शहर में भीड़ ने 30 जून को अलीमुद्दीन अंसारी की पीट-पीट कर हत्या कर दी थी। मामले में कम से कम 11 लोगों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है। हालांकि, झारखंड हाई कोर्ट ने 11 दोषियों में से 10 को जमानत दे दी है।

मोदी सरकार जिस मुद्दे पर कटघरे में है। उसमें मॉब लिचिंग यानी भीड़-हत्या और महिलाओं के प्रति बढ़ता अपराध भी एक मुद्दा है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि पीएम मोदी और उनकी सरकार पर मॉबलिंचिंग के मुद्दे को लेरक चुप्प है।

 

इन आरोपों का जवाब देते हुए हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि, ”ऐसी एक भी घटना दुर्भाग्य पूर्ण हैं। सभी को राजनीति से ऊपर उठकर समाज में शांति और एकता सुनिश्चित करनी चाहिए। मेरी पार्टी और मैंने साफ शब्दों में कई मौकों पर इस तरह की हरकतों और मानसिकता पर बातें कहीं हैं और सभी ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं।”

 

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By: Ritu Raj

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