बिहार

बहुचर्चित रोडरेज मामले में रॉकी की जमानत SC ने की रद्द

supreme court बहुचर्चित रोडरेज मामले में रॉकी की जमानत SC ने की रद्द

पटना। बहुचर्चित रोडरेज मामले में मुख्य आरोपी रॉकी यादव को अभी पिछले बुधवार को पटना हाईकोर्ट से राहत मिली थी, उसकी जमानत मंजूर की गई थी। लेकिन दिवाली के ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर अतंरिम रोक लगाये जाने के बाद एक बार फिर लोगों की न्यायपालिका पर उम्मीद कायम हुई है।

supreme_court

गया के बहुचर्चित रोडरेज मामले में मुख्य आरोपी रॉकी यादव की जमानत पर अतंरिम रोक लगाते हुए उसे फिर जेल भेजने का आदेश दिया है। जिसके बाद पीड़ित परिवार ने कोर्ट को धन्यावाद दिया है। इस मामले में पीड़ित मृतक आदित्य के पिता श्याम सचदेवा ने बातचीत करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय मंदिर है, और उनका न्याय के मंदिर पर विश्वास पहले से ही रहा है। उन्होने नीतीश सरकार के प्रति भी धन्यावाद ज्ञापित किया जिसने तुंरत पैरवी करते हुए इस मामले में अपील की।

बिहार सरकार ने रॉकी की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। रॉकी गया के बहुचर्चित रोज रेज केस में आदित्य सचदेवा की हत्या का मुख्य अभियुक्त होने के साथ जदयू की निलंबित विधान परिषद मनोरमा देवी और बिन्दी यादव का बेटा है। फिलहाल रॉकी अभी कोर्ट के आदेश के बाद फरार बताया जा रहा है। हांलाकि जदयू की निलंबित विधान परिषद मनोरमा देवी ने कहा है कि रॉकी अदालत में आत्म समर्पण करेगा।

Related posts

शव घसीटे जाने के मामले में सहायक निरीक्षक निलंबित

Rahul srivastava

ट्रक लोडिंग में सामान गिरने से मजदूर की मौत

kumari ashu

बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद, मुखिया को मारी गोली

piyush shukla