नई दिल्ली: नवादा में नाबालिग लड़की से रेप के मामले में आज पटना की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने आरजेडी के निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई है. 2016 में हुए इस रेप कांड में सभी 6 आरोपियों को 15 दिसम्बर को दोषी ठहराया गया था और आज सभी दोषियों की सजा का एलान हुआ.
3 आरोपियों को 10-10 साल की सजा
जिसमें राजबल्लभ यादव, राधा देवी और सुलेखा देवी को आजीवन कारावास जबकि अर्पिता, टिशु कुमार और संदीप सुमन उर्फ पुष्पंजय कुमार को 10-10 साल की सजा सुनाई गई. शुक्रवार को सजा के एलान से पहले एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश परशुराम सिंह यादव ने बचाव और सरकारी पक्ष की दलीलें सुनी और दोपहर करीब 3 बजे सजा का ऐलान किया.
राजबल्लभ यादव समेत तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा
मुख्य आरोपी राजबल्लभ यादव समेत तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई, जबकि तीन दोषियों की कम उम्र का लिहाज करते हुए कोर्ट ने उन्हें 10-10 साल की सजा दी. सजा के एलान के बाद कोर्ट परिसर से बाहर निकले आरजेडी विधायक राजबल्लभ यादव ने कहा कि उन्होंने कोई बलात्कार नहीं किया और न ही उनके घर पर किसी का बलात्कार हुआ है.
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राजबल्लभ यादव ने दावा किया कि बलात्कार का कोई सबूत ही नहीं है फिर भी उन्हें गलत सजा दी गई है. राजबल्लभ ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ केस लड़ रहे लोगों ने 20 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. हालांकि आरजेडी विधायक ने कानून में भरोसा जताते हुए कहा कि वो इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में जाएंगे.
आरजेडी विधायक के ऊपर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का आरोप
आपको बता दें कि फरवरी 2016 में नालंदा की एक नाबालिग लड़की को नवादा ले जाकर दुष्कर्म किया गया था. इसके बाद 9 फरवरी, 2016 को बिहारशरीफ महिला थाने में दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज हुई. पीड़िता ने बलात्कार का आरोप आरजेडी विधायक राजबल्लभ यादव पर लगाया था.