देहरादून। केंद्र सरकार की ओर से पेश किए गए बजट में इनकम टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया गया है। इससे उत्तराखंड के भी करीब आठ लाख कर दाताओं को राहत मिली है। इसमें मिडिल क्लास को बड़ा फायदा होगा। अब पांच लाख रुपये की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।
बता दें कि उत्तराखंड सरकार को हर साल 13400 करोड़ आयकर मिलता है। साल दर साल यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रदेशभर से 10,840 करोड़ रुपये टैक्स जमा हुआ था। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2018-19 में 13,400 करोड़ रुपये का आयकर संग्रह किया गया। प्रदेश में स्थापित उद्योगों का सारा टैक्स फायदा केंद्र व उपभोक्ता राज्यों को मिल रहा है।
ये है नया टैक्स स्लैब
– 5 लाख तक की आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना है।
– 5 लाख से 7.5 लाख तक की आय पर 10 फीसदी टैक्स देना होगा। पहले यह 20 फीसदी था।
– 7.5 लाख से 10 लाख तक की आय पर 15 प्रतिशत इनकम टैक्स।
– 10 लाख से 12.5 लाख की आय पर 20 फीसदी टैक्स लगेगा। यह पहले 30 प्रतिशत था।
– 12.5 लाख से 15 लाख की आय पर 25 % टैक्स लगेगा।
– 15 लाख से ऊपर आय वालों को पहले की तरह 30% टैक्स लगेगा