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पी.चिदंबरम को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत,हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक की अवधि को बढाया

26 11 पी.चिदंबरम को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत,हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक की अवधि को बढाया

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पूर्व वित मंत्री पी.चिदंबरम को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक की अवधि को एक अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है। न्यायमूर्ति एके पाठक की अध्यक्षता में यह फैसला लिया गया। पाठक ने चिदंबरम की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई थी। उच्च न्यायालय ने 31 मई को वरिष्ठ कांग्रेसी नेता से कहा था कि जब भी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) उन्हें बुलाए, वह पूछताछ में शामिल हों और जांच में सहयोग करें।

26 11 पी.चिदंबरम को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत,हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक की अवधि को बढाया

 

जानिए पूरा मामला

आपको बता दें कि एफआईपीबी में 305 करोड़ रुपए के निवेश के लिए पी. चिदंबरम ने अनुमति देने की जांच में एंजेंसियों ने उनसे पूछताछ की है। वहीं सीबीआई ने 2017 में एफआईपीबी में निवेश में घोटाले को लेकर मामला दर्ज किया था। जिस वजह से 2007 में आईएनएक्स मीडिया को 305 करोड़ का विदेशी फंड मिला था। उस वक्त पी. चिदंबरम देश के वित्त मंत्री थे। पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम पर भी 10 लाख रुपए लेने का आरोप लगा था और बाद में उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। वहीं इस मामले में आईएनएक्स मीडिया की मुख्य डायेरक्टर इंद्राणी मुखर्जी और उनके पति पीटर मुखर्जी भी शामिल है।

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