मुंबई। नोटबंदी के बाद चलन से बाहर किए गए नोटों को बदलने की मियाद 31 दिसम्बर को खत्म हो गई है।आरबीआई ने देर शाम को जारी एक बयान में प्रवासी भारतीयों को राहत देते हुए कहा कि भारतीय नागरिक जो नोटबंदी के बाद से 30 दिसम्बर तक विदेश में थे वे अपने नोट 31 मार्च 2017 तक बदल सकते है और प्रवासी भारतीय जो इस दौरान विदेश में थे वे चलन से बाहर किए गए नोटों को 30 जून 2017 तक बदल सकते है।
आरबीआई ने साथ ही ये भी जोड़ा कि जो नागरिक इस सुविधा का इस्तेमाल करना चाहते है वे अपनी निजी क्षमता में इस अवधि के दौरान सिर्फ एक बार ही कर सकते है और इसके लिए उन्हे अपना पहचान पत्र और ये सबूत दिखाना होगा कि वे नोटबंदी के दौरान विदेश में थे और उन्होने नोट बदलने की सुविधा का इस्तेमाल पहले नहीं किया है।