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इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों को राहत, बढ़ाई गई अंतिम तारीख

आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा

कोरोना काल में जहां हर ओर तंगी छाई हुई है, लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। ऐसे में सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने साल 2020-21 की ITR जमा करने की समयसीमा 2 महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 तक कर दी है। वहीं CBDT ने भी कंपनियों के लिए ITR फाइल करने की समय सीमा 1 महीने बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी।

टैक्सपेयर्स के लिए ऑडिट आवश्यक

इनकम टैक्स कानून के मुताबिक जिन लोगों के खातों का ऑडिट करने की जरूरत नहीं है, और जो आमतौर पर ITR-1 या ITR-4 का इस्तेमाल करके अपना रिटर्न दाखिल करते हैं। उनके  ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। वहीं टैक्सपेयर्स के लिए ऑडिट करना आवश्यक है, उनके लिए 31 अक्टूबर आखिरी तारीख है।

फॉर्म 16 के लिए भी तारीख बढ़ी

CBDT ने जानकारी देते हुए बताया कि कर्मचारियों को फॉर्म 16 जारी करने की समय सीमा 15 जुलाई 2021 तक बढ़ा दी गई है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और ट्रांसफर प्राइसिंग सर्टिफिकेट दाखिल करने की तारीख 31 अक्टूबर और 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है।

CBDT ने 1 अप्रैल को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए IT रिटर्न दाखिल करने के लिए फॉर्म जारी किया था। जिसमें कहा गया था कि कोरोना के कारण हो रहे संकट को ध्यान में रखते हुए और करदाताओं की सुविधा के लिए पिछले साल के ITR की तुलना में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किया गया है।

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