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आयुर्वेद के छात्रों को मिली राहत, हाईकोर्ट के आदेनुसार होगी फीस

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देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने गुरुवार को निजी कॉलेजों को शुल्क वापसी पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय (एचसी) के आदेशों को लागू करने के लिए कहा। गुरुवार शाम राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि HC का आदेश लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि आंदोलन के कारण छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।

सीएम ने आगे कहा कि आयुर्वेद कॉलेजों के लिए एक स्थायी शुल्क निर्धारण समिति का गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एचसी से अनुरोध किया जाना चाहिए कि वह समिति का नेतृत्व करने के लिए एक न्यायाधीश नियुक्त करे। बैठक में आयुष मिनिस्टर हरक सिंह रावत, मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, सचिव दिलीप जावलकर और अन्य उपस्थित थे।

बाद में, मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, इस निर्णय को लेने में इतनी देर लगने पर एक सवाल का जवाब देते हुए, सीएम ने कहा कि सबसे पहले आंदोलनकारी छात्रों ने राज्य सरकार से मुलाकात नहीं की। जब वे अंततः अधिकारियों से मिले, तो वे अपने मामले को ठीक से समझाने में असमर्थ थे। “हालांकि, अब मैंने विभागीय मंत्री और संबंधित सभी अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई। मामले का आकलन करने के बाद, सभी ने छात्रों की मांग के बारे में सकारात्मक राय दी।”

यहां यह बताना उचित है कि राज्य के निजी आयुर्वेद कॉलेजों के छात्र पिछले करीब दो महीने से परेड ग्राउंड से सटे विरोध स्थल पर डेरा डाले हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। वे मांग करते रहे हैं कि अधिक शुल्क की वापसी पर HC के आदेशों को बिना किसी देरी के लागू किया जाना चाहिए।

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