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सुप्रीम कोर्ट से मिली सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को राहत, HC के आदेश पर लगाई रोक

त्रिवेंद्र सिंह रावत

उत्तराखंड हाई कोर्ट द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की जांच के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। 27 अक्टूबर को पत्रकार उमेश शर्मा मामले में जस्टिस मैठाणी की एकल पीठ ने सीबीआई देहरादून को 2 दिन में FIR दर्ज कर झारखण्ड प्रकरण पर लगे आरोपों की जांच के आदेश किये थे। भ्रष्टाचार का यह मामला तब का हैं, जब त्रिवेंद्र सिंह रावत झारखंड में बीजेपी के प्रभारी थे।

पत्रकार उमेश कुमार ने लगाए थे भ्रष्टाचार के आरोप

पत्रकार उमेश कुमार ने आरोप लगाया था कि 2016 में मुख्यमंत्री के एक रिश्तेदार के खाते में 25 लाख रुपये की रकम डाली गई थी। उमेश कुमार ने आरोप में कहा था कि रांची के एक बिजनेसमैन ने यह रकम नोटबंदी के दौरान डाली थी और इस शख्स को गौ-सेवा आयोग, झारखंड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।

राज्य की सियासत में खलबली मचाने वाले पत्रकार उमेश कुमार

उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस मामले को लेकर उमेश कुमार पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करवा दिया था। ये वही उमेश कुमार हैं, जिन्होंने कुछ साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत का स्टिंग जारी कर राज्य की सियासत में खलबली मचा दी थी।

CBI को दिए थे जांच के आदेश

उमेश ने इसके खिलाफ उत्तराखंड हाई कोर्ट में अपील की थी और कोर्ट ने उमेश के खिलाफ दर्ज FIR (इसमें राजद्रोह की धारा थी) को रद्द कर दिया हैं। साथ ही सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में CBI से जांच करने के लिए कहा था। अपने खिलाफ खबर लिखने वाले या आरोप लगाने वाले पत्रकारों पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करवा देने वाले बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए उत्तराखंड हाई कोर्ट का यह फैसला एक सबक हैं।

हाई कोर्ट ने दिए थे तेजी से कार्रवाई करने के आदेश

हाई कोर्ट ने CBI की देहरादून ब्रांच को आदेश दिया था कि वह सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ भ्रष्टाचार के इस मामले में FIR दर्ज करे और तेजी से कार्रवाई करें। साथ ही हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि यह जरूरी होगा कि इस मामले में सच सामने आना चाहिए और यह राज्य के हित में होगा।

सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे मंत्रीगणों के विभागों की विभागवार समीक्षा, 29 अक्टूबर से 18 नवम्बर के मध्य होगी

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