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फेक न्यूज के लद गए दिन, जानिए सरकार ने क्यों बनाया यह नियम

सोशल मीडिया और OTT पर लग गई लगाम, फेक न्यूज के लद गए दिन

आदित्य मिश्र, लखनऊ: सोशल मीडिया पर इन दिनों अपलोड किया जाने वाला कंटेंट काफी कंट्रोवर्सी पैदा कर रहा है। इसीलिए भारत सरकार ने इससे जुड़ी नई गाइडलाइन जारी कर दी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावेडकर और रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को प्रेस कांफ्रेंस करके जानकारी दी।

क्यों लाने पड़े नियम

अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सोशल मीडिया काफी बेखौफ रहा है। कोई लगाम ना होने के कारण इसका दुरुपयोग भी काफी हो रहा था। इसीलिए भारत सरकार ने अब इसे नियम के तहत संचालित किए जाने की योजना बनाई है।

तांडव के बाद मचा घमासान

OTT प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम पर कुछ महीने पहले तांडव वेब सीरीज रिलीज हुई। इसकी कहानी को लेकर कई तरह के सवाल उठे, जिसपर खूब कॉन्ट्रोवर्सी हुई। धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए लोगों ने इसका बहिष्कार किया। इसी दौरान भारत सरकार से सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लगाम लगाने की भी बात कही गई थी।

तांडव के पहले मिर्जापुर, सेक्रेड गेम्स और अन्य कई फिल्में-वेब सीरीज कॉन्ट्रोवर्सी में रहे, जिनका कंटेंट लोगों की भावनाओं को आहत करने वाला था। इसीलिए अब सरकार ने सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है।

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फेक न्यूज़ बना गले की फांस

फेक न्यूज़ की अपनी एक अलग दुनिया है। इस पर नियंत्रण लगाना काफी जरूरी था, चुनाव और अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर इस तरह की खबरें बहुत देखने को मिलती थी।

बिना किसी जांच परख के सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट किया जा रहा था। इससे अफवाह भी काफी फैल रही थी और समाज में हिंसक माहौल भी पैदा हो रहा था।

नई गाइडलाइंस में नए नियम

सोशल मीडिया एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने वाले और अलग अलग OTT प्लेटफार्म पर अब लगाम लगेगी। इसमें फेसबुक, टि्वटर, अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार जैसे सभी डिजिटल एप्लीकेशन आएंगे।

महिलाओं के साथ किसी तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने नियम बनाए हैं। इसके अनुसार अगर किसी तरह की ऐसी घटना होती है, जिसमें महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंच रही हो तो 24 घंटे में वह कंटेंट इंटरनेट से हटाना होगा।

सोशल मीडिया को रखना होगा ऑफिसर

भारत में ऑपरेट हो रहे सभी सोशल मीडिया कंपनियों को अपना एक भारतीय नुमाइंदा यहां रखना होगा। जिसे चीफ कंप्लायंस ऑफीसर का नाम दिया जाएगा। यह भारतीय निवासी होगा और भारतीय कंटेंट के लिए उसकी जवाबदेही तय होगी।

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इसके साथ ही नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन सभी तरह की कानूनी प्रक्रियाओं को देखेगा। इसे 24 घंटे कानूनी एजेंसियों के संपर्क में रहना होगा। साथ ही सभी कंपनियों को मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट के माध्यम से डाटा जारी करना होगा।

देना होगा भारतीय पता

भारत में एक ऑफिसर के साथ-साथ सभी कंपनियों को एक भारतीय पता भी रखना होगा। किसी तरह की कोई दिक्कत होने पर सरकार इसी पते पर संपर्क करेगी। यह सभी नियम आज से ही लागू हो जाएंगे। जिनका सभी लोगों और कंपनियों को पालन करना होगा।

शरारती तत्वों की होगी पहचान

सोशल मीडिया पर किसी तरीके का आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने पर सबकी जिम्मेदारी तय होगी। मीडिया कंपनी को पोस्ट करने वाले की जानकारी सरकार से साझा करनी होगी। इसके साथ ही आपत्तिजनक कंटेंट को भी हटाना होगा।

OTT और डिजिटल मीडिया

देश में जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया चलाए जा रहे हैं। सबको नए नियम के तहत काम करना होगा। सबसे पहले अपने बारे में सारी विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवानी होगी। अभी रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य नहीं किया गया है।

इसके लिए एक सेल्फ रेगुलेशन बॉडी भी बनेगी। जिसमें रिटायर्ड जज या कोई सम्मानित हस्ती उसकी प्रमुख होगी। डिजिटल मीडिया के माध्यम से किसी भी तरीके की फेक न्यूज़ और अफवाह फैलाने वालों को अब सावधान रहना होगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर पड़ने वाले सभी कंटेंट सेंसर बोर्ड के तहत संचालित किए जाएंगे। इसका एथिक्स कोड सिनेमा के जैसे ही होगा, उम्र के हिसाब से कंटेंट को सर्टिफिकेट दिया जाएगा।

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