नई दिल्ली। दुकानदारों द्वारा ग्रहाकों से एमआरपी से ज्यादा कीमत पर वस्तुओं को बेचने की शिकायते दिन- प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, जिससे परेशान होकर उपभोक्ता मंत्रालय ने इसका तोड़ निकाला है। उपभोक्ता मंत्रालय ने एमआरपी से ज्यादा कीमत पर वस्तु देने पर पांच लाख रुपये के जुर्माने के साथ-साथ दो साल की जेल मुकर्रर की जाएगी। दरअसल आए दिन मंत्रालय के पास शिकायत आती थी कि फलाना दुकानदार उन्हें वस्तु एमआरपी से ज्यादा दाम में दे रहा है, जिसके चलते मंत्रालय ने ये कदम उठाया है और कानून में संशोधन करने की बात कही है। इस नए कानून को लेकर उपभोक्ता मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया है कि मौजूदा दौर में जो प्रावधान है उनमें जुर्माने और सजा का प्रावधान काफी कम है।
अधिकारी का कहना है कि सजा और जुर्माना कम होने के चलते दुकानदार ग्राहकों को बिना किसी डर के लूट रहा है। अधिकारी ने बताया कि इस मुद्दे को बीते महीने मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक में उठाया गया था। इस बैठक में जुर्माने और सजा को बढ़ाने के लिए सहमति बनी थी, जिसके तहत मंत्रालय ने कानून में प्रावधान किया कि एमआरपी से ज्यादा कीमत पर वसूलने पर सख्ती करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और इसके लिए लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट की धारा 36 में जल्द संशोधन किया जाएगा। मौजूदा व्यवस्था को देखें तो पहली गलती पर 25000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। इसमें संसोधन कर इस राशि को एक लाख रुपए करने का प्रस्ताव है।
वहीं, दूसरी गलती पर मौजूदा जुर्माना 50000 रुपए है, जबकि इसे 2.5 लाख रुपए किए जाने का प्रस्ताव है. तीसरी गलती पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाता है. वहीं, इसमें भी संसोधन कर इसे 5 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है. मौजूदा समय में एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूलने पर 1 साल तक की सजा का प्रावधान है। अब इसे 1 साल, 1.5 साल और 2 साल तक की सजा करने का प्रस्ताव दिया गया है। अभी उपभोक्ता मंत्रालय के पास 1 जुलाई 2017 से 22 मार्च 2018 तक 636 शिकायतें मिलीं है। बता दें कि पिछले नौ महीने में सबसे ज्यादा शिकायतें महाराष्ट्र से मिलीं है।