लखनऊ: प्ले स्कूल छोटे बच्चों के विकास का मुख्य केंद्र साबित हो रहा है। आज के समय में इसका दायरा काफी बढ़ता जा रहा है। इसी से जुड़े मामले में उत्तरप्रदेश सरकार ने नया आदेश जारी किया।
लेनी होगी सभी प्ले स्कूल को मान्यता
अभी तक कक्षा 1 से लेकर 8 और ऊपर के विद्यालयों की मान्यता सरकार द्वारा दी जाती है। लेकिन अब प्ले स्कूलों को भी मान्यता लेनी होगी। इससे जुड़े नियम बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा तय किए जाएंगे।
बिना मान्यता के कई स्कूलों की लापरवाही भी सामने दिखाई देती है। इससे जुड़ी शिकायतें आए दिन देखने को मिलती हैं। इसीलिए यह नया संशोधन किया जा रहा है। मान्यता के नियम तय होने के बाद पूरी प्रक्रिया को सही तरीके से संचालित किया जाएगा।
आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्री प्राइमरी कक्षाएं
कक्षा 1 में दाखिले से पहले भी बच्चों को प्री प्राइमरी कक्षा में भेजा जाता है। जहां उनका शुरुआती विकास होता है। सरकारी स्कूलों में आंगनबाड़ी केंद्र इसके लिए बनाए गए हैं। वहीं शहरों में प्ले स्कूल के माध्यम से बच्चों को प्री प्राइमरी एजुकेशन दी जाती है। इसकी फीस भी काफी ज्यादा होती है।
अब समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्री प्राइमरी यूनिट का गठन किया जाएगा। जिससे सभी बच्चों को प्री प्राइमरी शिक्षा भी सही तरीके से मिल पाए। इसके लिए दो लाख के करीब आंगनवाड़ी केंद्रों को चयनित किया जाएगा, जहां यह कक्षाएं शुरू की जाएंगी।
इस सुविधा के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों को भी अपग्रेड किया जाएगा। जिससे छात्रों की दिलचस्पी और माता-पिता का विश्वास भी बढ़ेगा। साथ ही प्ले स्कूलों की भारी-भरकम फीस से भी उन्हें निजात मिलेगी।