दिल्ली / देहरादून। उत्तराखंड के बागी विधायकों के अभी राहत के लिए करना होगा इंतजार क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका की सुनवाई 30 नवम्बर तक के लिए टाल दी है। इसी साल मार्च में खड़े हुए उत्तराखंड के राजनैतिक हलचल के बाद जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने बागी विधायकों को हरीश रावत के विश्वासमत के दौरान वोट देने से मना कर दिया था।
इन विधायकों को उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष ने अयोग्य घोषित कर दिया था। जिसके खिलाफ उत्तराखंड हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। जब उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इनकी अर्जी खारिज कर दी तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
अब इन विधायकों ने पुन: अपील की है जिसकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अयोग्यता पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था। अब फिर इनकी सुनवाई पर अगली तारीख देते हुए 30 नवम्बर तक के लिए टाल दी है।