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चार माह की मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में दोषी को फांसी, सिर्फ 23 दिन में आया फैसला

court चार माह की मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में दोषी को फांसी, सिर्फ 23 दिन में आया फैसला

मध्यप्रदेश के इंदौर जिले की एक कोर्ट ने 4 महिने की मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में महज 3 सप्ताह के भीतर सुनवाई पूरी कर आरोपी को शनिवार को दोषी करार दिया। पंचम अपर सत्र न्यायाधीश वर्षा शर्मा ने पच्चीस वर्षीय आरोपी नवीन को दोषी करार देकर फांसी की सजा सुनाई है।

 

court चार माह की मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में दोषी को फांसी, सिर्फ 23 दिन में आया फैसला
प्रतीकात्मक तस्वीर

 

7 दिन तक सात-सात घंटे इस केस को सुना और घटना के 21वें दिन सुनवाई पूरी होने के बाद 23वें दिन शनिवार को फैसला सुनाया। बच्ची के साथ 20 अप्रैल को दुष्कर्म किया गया था। बता दें कि नया कानून पॉक्सो बनने के बाद किसी आरोपी को फांसी की सजा सुनाने का यह पहला मामला है।

 

इंदौर जिला अभियोजन अधिकारी अकरम शेख ने बताया कि 20 अप्रैल को यहां महात्मा गांधी रोड (एमजी रोड) थाना क्षेत्र के शिवविलास पैलेस के तलघर से पुलिस को 4 महिने की मासूम बालिका का शव मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ कि बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या की गई है।

 

एमजी रोड थाना पुलिस ने आगामी जांच के लिए प्रकरण सराफा थाना पुलिस को सौंप दिया था। शेख ने बताया कि सराफा पुलिस ने संदेह के आधार पर नवीन को गिरफ्तार किया था।

 

पूछताछ में उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। इसके बाद एक सप्ताह में जांच पूरी कर पुलिस ने न्यायालय के समक्ष 27 अप्रैल को अभियोजन पत्र प्रस्तुत किया था। अदालत ने 2 दर्जन से अधिक गवाहों और साक्ष्यों के बाद आज आरोपी को दोषी करार दिया।

 

यह घटना 20 अप्रैल की है। बच्ची अपने माता-पिता के साथ सो रही थी। तभी दोषी नवीन उर्फ अजय गड़के ने बच्ची को उठाकर श्रीनाथ पैलेस बिल्डिंग के बेसमेंट में ले गया था, जहां उसके साथ 15 मिनट तक दुष्कर्म किया। फिर बिल्डिंग की छत से फेंककर उसकी हत्या कर दी। नवीन पीड़ित बच्ची का मौसा है और वह बच्ची के माता-पिता के साथ ही रहता है।

 

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