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सपा सांसद आजम खान की फिर बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने अब मामले में खारिज की याचिक

सपा सांसद आजम खान की फिर बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने अब मामले में खारिज की याचिक

लखनऊः समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की मुश्किलें इन दिनों कम होने का नाम नहीं ले रही है। कोर्ट की ओर से सपा सांसद को एक और झटका लगा है। जहां एक ओर पिछले दिनों जौहर यूनिवर्सिटी के गेट को तोड़ने के मामले में कोर्ट ने अनकी याचिका खारिज कर दी थी। वहीं, बीते बुधवार को शत्रु संपत्ति मामले में भी उनकी जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

बता दें कि कोर्ट ने आजम की जमानत याचिका पर 30 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसके बाद कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए याचिका को खारिज कर दिया।

दरअसल, साल 2019 में रामपुर में शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर जमीन जौहर विश्वविद्यालय में मिलाने का आरोप लगा था। इस मामले में सांसद आजम के खिलाफ अजीमनगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी थी। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है।

हालांकि, इस मामले में उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की जमानत हो चुकी है। सांसद ने अपने वकील के माध्यम से जमानत के लिए एमपी-एमएलए कोर्ट में प्रार्थनापत्र दाखिल किया था, जिसके बाद कोर्ट में आजम की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। जहां आज उनकी याचिका रद्द कर दी गई।

मेदांता में चल रहा है इलाज

बता दें कि आजम खान 1 साल से ज्यादा समय से सीतापुर जेल में बंद हैं। हालांकि, तबीयत खराब होने के चलते इस समय में लखनऊ के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा है। दरअसल, 30 अप्रैल को आजम और बेटा अब्दुल्ला आजम कोविड संक्रमित पाए गए थे। पहले दोनों का सीतापुर जेल में ही इलाज चल रहा था, लेकिन आजम की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल लाया गया था। उनके साथ अब्दुल्ला आजम को भी एडमिट किया गया था। जिसके बाद 13 जुलाई को आजम खान कोविड से ठीक होकर सीतापुर जेल आए थे। वहीं, 20 जुलाई को अचानक फिर उनकी तबीयत फिर बिगड़ गई। जिसके बाद उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया।

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