नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार की जमानत याचिका पर एक अदालत 25 जुलाई को आदेश जारी करेगी। कुमार को भ्रष्टाचार के एक मामले में संलिप्तता के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के न्यायाधीश अरविंद कुमार ने राजेंद्र कुमार की जमानत याचिका पर बचाव पक्ष के वकील की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।
राजेंद्र कुमार 1989 बैच के अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं। कुमार पर अपने पद का दुरुपयोग कर दिल्ली सरकार के 9.5 करोड़ रुपये के ठेके निजी कंपनी इंडीवर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को देने का आरोप है। वह 27 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में हैं। यह मामला उस समय का है, जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी।
कुमार के अलावा अन्य अभियुक्तों में इंटेलीजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड (आईसीएसआईएल) के प्रबंध निदेशक आर.एस. कौशिक और पूर्व प्रबंध निदेशक जी.के. नंदा, राजेंद्र कुमार के सहयोगी अशोक कुमार, इंडीवर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक संदीप कुमार और दिनेश कुमार गुप्त और वैट विभाग के पूर्व सहायक निदेशक तरुण शर्मा हैं।