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राजस्थान पुलिस भर्ती 2019: हाईकोर्ट का आदेश, राज्य स्तर पर जारी करें मेरिट

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जयपुर: पुलिस भर्ती को लेकर जयपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा आदेश जारी किया है। कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि वह कॉन्स्टेबल भर्ती 2019 (Rajasthan Police Constable Recuirtment-2019) का रिजल्ट जिलेवार जारी करने के बजाय राज्य स्तर पर मेरिट जारी करे। दायर याचिका न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश सुनाया है।

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याचिका में याचिकाकार्ता ने बताया की सरकार ने साल 2019 में पुलिस कांस्टेबल के पांच हजार से अधिक पदों पर भर्ती निकली थी। एक ही भर्ती विज्ञापन से विभिन्न जिलों के लिए आयोजित भर्ती की एक समान परीक्षा आयोजित की गई, लेकिन अब भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जिलेवार तरीके से जारी किया जा रहा है।

याचिका में भेदभाव का जिक्र

याचिका में कहा गया कि जब सभी जिलों में एक भर्ती विज्ञापन से भर्तियां की जा रही हैं तो प्रदेश स्तर पर एक ही परिणाम निकाल कर एक ही कट ऑफ जारी करनी चाहिए। अलग-अलग परिणाम जारी करने से अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव होता है। आपको बता दें कि परीक्षा में कुल 13 लाख अभ्यर्थी बैठते थे।

कटऑफ में भी बड़ा अंतर

याचिका में कहा गया कि पूर्व की भर्ती में भी जहां दौसा जिले की सामान्य वर्ग की कट ऑफ करीब 70 रही, वहीं, सीकर जिले में कट ऑफ बढ़कर 74 से अधिक हो गई। दूसरी तरफ प्रतापगढ़ जिले में कट ऑफ मार्क्स करीब 50 प्रतिशत रही। तो वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि भर्ती नियमों के तहत डीजीपी को भर्ती प्रक्रिया तय करने का अधिकार है। कॉन्स्टेबल की नियुक्ति जिला पुलिस अधीक्षक ही करता है। ऐसे में भर्ती का जिलेवार परिणाम जारी कर मेरिट बनाई जाती है।

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