राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में ‘नो मार्च नो एंट्री’ का नियम लागू कर दिया है। इसी के साथ कोटा जिला के कलेक्टर उज्जवल राठौर ने कक्षा पहली से आठवीं तक के स्कूलों को बंद करने का निर्देश जारी कर दिया है। आपको बता दें इससे पहले जयपुर और जोधपुर में पहली से आठवीं कक्षा तक के सभी स्कूल बंद है। ऐसे में ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई चल रही है।
राजस्थान सरकार की नई कोरोना गाइडलाइन
वही देश में तेजी से फैल रहे कोरोनावायरस को देखते हुए राजस्थान में सख्त कदम उठे हैं। राजस्थान सरकार की नई कोरोनावायरस के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों, विवाह समारोह, सामाजिक एवं धार्मिक स्थानों पर बिना मास्क और कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज बिना लगवाए पाए जाने पर 10000 तक का जुर्माना लगा दिया गया है।
इसी के साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों में 100 से अधिक लोगों की उपस्थिति की अनुमति नहीं है। यदि सार्वजनिक कार्यक्रम में इससे अधिक लोग एकत्रित होते हैं तो आयोजकर्ता पर 10000 का जुर्माना लगेगा। सार्वजनिक समारोह में सामाजिक दूरी और सैनिटाइजर की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो 10 हजार का जुर्माना देना पड़ेगा।
सरकारी दफ्तर केवल 50% क्षमता के साथ चलेंगे। शेष अधिकारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे।55 से ऊपर उम्र के लोगों को दफ्तर आने पर रोक लगा दी गई है।वही नाईट कर्फ्यू में नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज करने और वाहन जब्त करने का प्रवधान किया गया है।