राजस्थान में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लग रहा है। कोरोना की लगातार बढ़ती रफ्तार के चलते प्रदेश सरकार ने भी सख्ती बढ़ा दी है। राज्य सरकार ने 22 दिन में कोरोना की छठी गाइडलाइन जारी की है।
अब शादी समारोह में 100 लोग हो सकेंगे शामिल
राजस्थान में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लग रहा है। कोरोना की लगातार बढ़ती रफ्तार के चलते प्रदेश सरकार ने भी सख्ती बढ़ा दी है। राज्य सरकार ने 22 दिन में कोरोना की छठी गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के अनुसार वीकेंड कर्फ्यू अब केवल शहरी क्षेत्रों में ही लागू होगा। शहरी सीमा से बाहर वीकेंड कर्फ्यू से छूट रहेगी। गृह विभाग की यह गाइडलाइन 24 जनवरी से लागू होगी।
शहर और गांव दोनों में संख्या बराबर रहेगी
वहीं शादियों में शामिल होने वाले मेहमानों की संख्या 50 से बढ़ाकर 100 कर दी है। पुरानी गाइडलाइन में ग्रामीण क्षेत्रों में 100 लोगों की छूट दी थी, जबकि शहरी क्षेत्रों में की शादियों में 50 लोगों की लिमिट थी। लेकिन अब शहर और गांव दोनों में यह संख्या बराबर रहेगी। शादी समारोह में 100 लोगों की लिमिट में बैंड वालों को अलग रखा गया है।
शहरी सीमा से बाहर वीकेंड कर्फ्यू से छूट रहेगी
इसके साथ ही नई गाइडलाइन में शहरी क्षेत्रों में वीकेंड कर्फ्यू शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक पहले की तरह ही रहेगा। हालांकि हर दिन रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू प्रदेश भर में लागू होगा। वीकेंड कर्फ्यू में 14 कैटेगरी को पहले दी गई छूट जारी रहेगी।
सार्वजनिक रूप से बोर्ड पर लगानी होगी वैक्सीनेशन की सूचना
कोरोना के मामले और मौतें दोनों बढ़ रही हैं। बावजूद इसके सरकार ने शादियों में शामिल होने वाले मेहमानों की संख्या बढ़ाने की छूट दी है। वहीं 1 फरवरी से सभी बाजारों, दफ्तरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को अपने यहां काम करने वालों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाने की सूचना सार्वजनिक रूप से बोर्ड पर लगानी होगी। जिन दफ्तरों, बाजारों और प्रतिष्ठानों पर यह सूचना चस्पा नहीं होगी, उनके खिलाफ महामारी एक्ट में कार्रवाई होगी।