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रेल मंत्रालय देगा मृतक के परिजनों को आठ लाख का मुआवजा

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हमीरपुर। हमीरपुर जिले के एक अभ्यर्थी की ट्रेन से कटकर मौत के मामले में सुनवाई करते हुए लखनऊ खंडपीठ के न्यायाधीश ने रेलवे मंत्रालय को तीन माहीने के अंदर आठ लाख रुपये देने का आदेश दिया है। सौरभ सिंह (28) पुत्र ठाकुरदास निवासी जयप्रकाशनगर गोहांड हमीरपुर पांच सितम्बर 2015 को परिवहन निगम के परिचालक की परीक्षा देने ट्रेन से जा रहा था तभी बिन्दकी रेलवे स्टेशन पर उसकी ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी।

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बता दें कि इस घटना को लेकर मृतक के पिता ठाकुरदास ने लखनऊ खंडपीठ में एक वाद दायर किया था। घटनास्थल से पुलिस ने मृतक की जेब से परीक्षा का प्रवेश पत्र, रेलवे टिकट और कुछ नगदी बरामद की थी। बताया जाता है कि इस मामले की सुनवाई लखनऊ खंडपीठ के न्यायाधीश ने की और साक्ष्य पाए जाने पर न्यायाधीश ने मृतक के परिजनों को तीन महीने के अंदर आठ लाख रुपये का मुआवजा दिए जाने के आदेश रेल मंत्रालय को दिए।

वहीं मुआवजा की धनराशि समय सीमा में न देने पर न्यायाधीश ने छह प्रतिशत ब्याज के हिसाब से भुगतान करने की भी व्यवस्था दी है। बताते चले कि मृतक की मां अनुसुइया और पिता बेहद गरीब है। इनकी पुत्री बबीता (14) की बुखार से मौत हो चुकी है। खंडपीठ के आदेश की जानकारी देते हुए ठाकुरदास ने बताया कि उनके अधिवक्ता शाहजहां ने फोन पर कोर्ट के फैसले की सूचना दी है और पैनकार्ड और आधार कार्ड लेकर लखनऊ आने को कहा है।

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