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पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला, पटाखे छोड़ने के लिए दिया 3 घंटे का समय

punjab haryana high court and crackers पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला, पटाखे छोड़ने के लिए दिया 3 घंटे का समय

इन दिनों पटाखों पर लगे बैन का मामला मीडिया में सुर्खियों में छाया हुआ है। कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो कई लोगों द्वारा इसका समर्थन किया जा रहा है। ऐसे में शुक्रवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से एक बड़ा फैसला सुनाया गया है। कोर्ट कि तरफ से पटाखे छोड़ने को लेकर समय सीमा निर्धारित की गई है।

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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि पटाखे छोड़ने के लिए एक समय सीमा निर्धारित की गई है और अगर इसके बाद किसी को पटाखे छोड़ते हुए पाया गया तो उस पर कार्रवाई भी की जा सकती है। कोर्ट के आदेश में सिर्फ 3 घंटे तक ही पटाखे छोड़े जाएंगे। अपने आदेश में कोर्ट ने शाम 6.30 से लेकर 9.30 तक की समय सीमा को निर्धारित किया है। कोर्ट के आदेश में यह भी कहा गया है कि पटाखे बेचने के लिए लाइसेंस की जरूरत होगी। यह लाइसेंस लॉटरी प्रक्रिया द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। ऐसे में जिन लोगों को पटाखे बेचने हैं उन्हें लाइसेंस लेने होंगे जोकि लॉटरी से निकाले जाएंगे। वही लॉटरी प्रक्रिया में किसी भी तरह की धांधलेबाजी से बचने के लिए इसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी।

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