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पंजाब: इमारतों पर बिना लाइसेंस विज्ञापन लगाना होगा जुर्म, भरना पड़ेगा जुर्मना

novjod singh पंजाब: इमारतों पर बिना लाइसेंस विज्ञापन लगाना होगा जुर्म, भरना पड़ेगा जुर्मना

चंडीगढ़। पंजाब में अब इमारतों पर विज्ञापन लगाना जुर्म माना जाएगा। स्थानीय निकाय विभाग ने सभी शहरों के लिए नई आउटडोर विज्ञापन पॉलिसी तैयार की है। इस नई नीति के तहत अब इमारतों की छतों पर विज्ञापन नहीं लगाए जा सकेंगे और इसको लेकर 31 जनवरी तक सभी से सुझाव मांगे गए हैं। इस नीति को लेकर पंजाब के निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि सरकार की ये नई नीति मार्च से लागू हो जाएगी, जिसके तहत पंजाब में नीति का उल्लंघन करने वालों को सजा देने का प्रावधान भी रखा गया है। इसी के साथ सरकार ने सभी अधिकारियों की जवाब देही भी तय कर दी है।

निकाय मंत्री ने कहा कि 31 जनवरी के बाद मिले सुझावों को शामिल करने के बाद हमारा मंत्रालय सभी शहरों के लिए एक समान, प्रभावशाली और व्यापक विज्ञापन नीति तैयार करके हर हाल में मार्च से इसे लागू कर देगा। सिद्धू ने कहा कि इस नीति को इसलिए बनाया गया है क्योंकि शहरी स्थानीय ईकाइयों की आय में विस्तार करना है और सख्त कानून के द्वारा उल्लंघन करने वालों को जुर्माना देना सिखाया जाना है इसी के साथ शहर को एक सुंदर और आकर्षक रुप देने के लिए इस नीति की आवश्यकता थी।  इससे पहले की विज्ञापन नीति नरम कानून के कारण प्रभावहीन थी और उल्लंघन करने वालों को कोई सजा या जुर्माना देने का प्रावधान नहीं था।novjod singh पंजाब: इमारतों पर बिना लाइसेंस विज्ञापन लगाना होगा जुर्म, भरना पड़ेगा जुर्मना

बता दें कि इस नीति के तहत अधिकारियों की जवाबदेही तय कर दी गई है। अधिकारी इस नीति के तहत अपने-अपने क्षेत्र में नई नीति के पालन की कार्रवाई रिपोर्ट प्रत्येक सप्ताह संबंधित कमिश्नर या कार्यसाधक अधिकारी को सौंपेंगे। इसके अलावा अधिकारी अपने शहर व कस्बों की कार्रवाई की रिपोर्ट हर महीने डायरेक्टर स्थानीय निकाय को देंगे। सिद्धू ने कहा कि नई नीति के प्रस्ताव सख्ती से पालन करने के लिए उडन दस्ते बनाकर मौके पर जांच करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि पुलिस के बैरीकेड़ों पर लगने वाले विज्ञापन भी लाइसेंस की जद में आ गए हैं। इसी के साथ नई नीति के तहत कुछ बदलाव भी किए गए हैं…..

नई नीति की खास बातें

-दुकानों पर प्रत्येक मंजिल पर सिर्फ एक विज्ञापन लगाने की इजाजत होगी
-दुकानों पर लगने वाले विज्ञापन का साइज निर्धारित होगा।
-दुकानदारों को दो महीनों का समय दिया जाएगा कि पहले वाले बोर्ड उतार कर नए लगा लें।
-शहरों में विभिन्न स्थानों पर लगने वाले विज्ञापन भी एक समान एक ही आकार के होंगे।
-अनधिकृत विज्ञापन या बोर्ड लगाने  वालों को कठोर सजा व जुर्माने भी किए जाएंगे।

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