पंजाब सरकार की ओर से कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के चलते राज्य में 15 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं, रात में 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कुछ परिस्थितियों को छोड़कर आवाजाही पर पाबंदी रहेगी। इसे अभी शहरों और कस्बों में लागू किया जाएगा।
सभी शैक्षणिक संस्थान बंद
वहीं, इसके साथ ही स्कूल, कॉलेज और बाकी सभी शैक्षणिक संस्थान भी बंद कर दिए गए हैं। वहीं, पंजाब में 50 फीसदी क्षमता के साथ बस, सिनेमाहाल, जिम, रेस्टोरेंट चल सकते हैं। एसी बसों में आधी ही सवारियां बिठाने के आदेश दिए गए हैं।
#Omicron: Punjab Govt imposes night curfew in municipal areas with certain exceptions
Bars, cinemas halls, malls, restaurants, spas to operate at 50% capacity subject to staff being fully vaccinated
Gyms to remain closed
Only fully vaccinated staff to attend Govt, pvt offices pic.twitter.com/UXwg2wUB4H
— ANI (@ANI) January 4, 2022
पंजाब सरकार की ओर से मंगलवार सुबह ओमीक्रोन के खतरे को देखते हुए राज्य में पाबंदियां बढ़ाने को लेकर आदेश जारी किया गया। वहीं सरकारी, प्राइवेट कार्यालयों में जाने की अनुमति टीके की दोनों डोज ले चुके कर्मचारियों को ही होगी।
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बता दें कि पंजाब सरकार की ओर से कोरोना वायरस की तीसरी लहर के मद्देनजर एक अहम मीटिंग बुलाई गई थी। इसी मीटिंग में इन सब पाबंदियों को लेकर फैसले ले लिए गए थे और कहा गया था कि सही समय आने पर इन्हें लागू किया जाएगा।