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PUNJAB : हाईकोर्ट ने अकाली नेता बिक्रम मजीठिया को दीअग्रिम जमानत, ड्रग्स केस में फंसे थे मजीठिया

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ड्रग्स केस में फंसे अकाली नेता बिक्रम मजीठिया को अग्रिम जमानत मिल गई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए।

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इससे पहले 5 जनवरी को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस भेजा था। जिसमें उनसे मजीठिया की याचिका पर नोटिस भेज 8 जनवरी तक जवाब देने को कहा गया था। जिसके बाद सरकार ने HC में जवाब सौंप दिया।

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आपको बता दें कि पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो चुकी है। अभी तक पंजाब सरकार नशे को चुनावी मुद्दा बनाने के लिए इस मामले की जोरदार ढंग से पैरवी कर रही थी। ऐसे में मजीठिया की ज़मानत के बाद चन्नी सरकार को बड़ा झटका लगा है ।

 

मजीठिया पर लगें हैं गंभीर आरोप

ड्रग्स केस में मजीठिया पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसमें कहा गया कि कनाडा के रहने वाले ड्रग तस्कर सतप्रीत सत्ता मजीठिया की अमृतसर और चंडीगढ़ स्थित सरकारी कोठी में भी ठहरते रहे। यहां तक कि मजीठिया ने उसे गाड़ी और गनमैन दे रखा था। मजीठिया चुनाव के लिए नशा तस्करों से फंड लेते रहे। इसके अलावा दबाव डालकर नशा दिलवाते रहे। नशा तस्करों के बीच समझौते करवाने का भी उन्हें आरोपी बनाया गया है। हालांकि अकाली दल इसे राजनीतिक बदलाखोरी की कार्रवाई करार देता रहा।

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