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पिंटो फैमली की गिरफ्तारी पर रोक से HC ने किया इंकार

pradyuman 10 पिंटो फैमली की गिरफ्तारी पर रोक से HC ने किया इंकार

गुरुग्राम। प्रद्युम्न हत्याकांड में रेयान मालिक पिंटो फैमली पर की गिरफ्तारी पर रोक की अर्जी को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब उनकी गिरफ्तारी की आशंका काफी बढ़ गई है। कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पिंटो फैमली की राहत पर रोक लगा दी है।

pradyuman 10 पिंटो फैमली की गिरफ्तारी पर रोक से HC ने किया इंकार
pradyuman murder case

सुनवाई के दौरान कहा गया कि यह मामला काफी संगीन है। और इस केस में सभी पक्षों को सुनकर ही फैसला किया जाएगा। अब इस मामले में सोमवार को सुनवाई होनी है। स्कूल मालिक ऑगस्टाइन पिंटो, ऑगस्टाइन फ्रांसिस पिंटो और ग्रेस पिंटो की याचिका पर जज इंदरजीत सिंह ने सुनवाई की है। उन्होंने कहा कि पिंटो फैमली की गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। इस मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की तरफ से हरियाणा सरकार को जवाब देने को तलब किया है।

वही इस मामले में प्रद्युम्न के परिजनों ने अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया था। उनकी मांग थी कि पिटो फैमली की अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार नहीं किया जाए। ऐसे में कोर्ट ने कहा कि इस मामले में नोटिस जारी नहीं किया गया है। तथा किसी अन्य पक्ष की दलीलें अभी कोर्ट नहीं सुनेगी। आपको बता दें कि दिन प्रतिदिन यह मामला काफी गंभीर हो रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा की इस पूरे हत्याकांड में किसका नाम सामने आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आरोपी कंडक्टर ने पहले अपना आरोप स्वीकार किया लेकिन बाद में उसने इनकार कर दिया था।

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