चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने बिल्ली-कुत्ता और गाय आदि जानवरों को पालने पर भी टैक्स वसूल करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। ये नोटिफिकेशन स्थानीय निकाय विभाग ने जारी किया है। जिसके मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू हैं। पंजाब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के तहत नोटिफिकेशन जारी कर निगमों को भेज दिया गया है। जिसे जल्द ही मंजूरी देकर लागू कर दिया जाएगा। इससे पहले भी सरकार गौ सेस के नाम पर कई वस्तुओं पर टैक्स की वसूली कर रही है। लेकिन अब घरों में जानवरों को पालने पर भी लोगों से टैक्स की वसूली की जाएगी।
बता दें कि इस योजना के तहत पालतू जानवरों के लाइसेंस बनाए जाएंगे। लाइसेंस को हर साल रिन्यू करवाना जरूरी होगा। इस योजना के अनुसार कुत्ता, बिल्ली, सूअर, बकरी, पोनी, बछड़ा, भेड़, हिरण आदि पालने वाले लोगों को 250 रुपए प्रति वर्ष देने पड़ेंगे। इसके साथ ही भैंस, सांड, ऊंट, घोड़ा, गाय, हाथी और नील गाय आदि पालने वाले लोगों से 500 रुपए प्रति वर्ष वसूल किए जाएंगे।वहीं सरकार की योजना के तहत आपको हर साल अपने पालतू जानवरों का लाइसेंस रिन्यू करवाना होगा। अगर आपने लाइसेंस अवधि पूरी होने के 30 दिनों के अंदर इसे रिन्यू नहीं करवाया तो 150 से 200 रुपये तक जुर्माना भी देना पड़ेगा।