नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चार हफ्ते के लिए सुनवाई टाल दी है। आज सुनवाई के दौरान वीरभद्र सिंह के वकील ने जवाब देने के लिए समय की मांग की जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चार हफ्ते में जवाब देने का निर्देश दिया। पिछले 4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने वीरभद्र सिंह और हिमाचल प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के अंदर जवाब देने का निर्देश दिया था। लेकिन सोमवार को वीरभद्र सिंह की तरफ से जवाब देने के लिए समय की मांग की गई।
बता दें कि 8 दिसंबर 2017 को इस मामले पर जस्टिस एएम खानविलकर ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया था। सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट के कुछ बिंदुओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सीबीआई को जांच से पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी चाहिए थी। सीबीआई का कहना है कि जब आय से अधिक मामले की जांच शुरू हुई थी उस वक्त वीरभद्र सिंह केंद्र सरकार में मंत्री थे। जांच के दौरान वह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने।