मेरठ: अब धुम्रपान की सामग्री बेचने वाले दुकानदारों के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है। अगले महीने से शहर में सिगरेट,तंबाकू,गुटखा बिना लाइसेंस के बेचना अवैध माना जाएगा।
धुम्रपान की सामग्री बेचने के लिए दुकानदारों को स्ट्रीट वेंडर को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। नगर निगम की दुकानों में अवैध रूप से कारोबार करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी।
31 जुलाई को सदन में पास होगा प्रस्ताव
नगर आयुक्त मनीष बंसल की अध्यक्षता में बैठक की गई। इस बैठक में शासन के कई आदेशों की समीक्षा की गई। बैठक में यह बात साफ हुई की शासन से धुम्रपान संबंधी सिगरेट-तम्बाकू की बिक्री पर नया आदेश जारी किया गया है। यह आदेश 31 जुलाई तक सदन से पास करवाकर लागू कर दिया जाएगा।
मल्टीलेवल पार्किंग पर भी विचार
बैठक में अन्य जरूरी विषयों पर भी चर्चा की गई। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के मद्देनजर मल्टीलेवल पार्किंग पर भी विचार किया गया। इस विषय पर जल्द ही रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी। नगर आयुक्त ने जानकारी देते हुए कहा स्वीकृ के बाद अगर कोई काम सही ढ़ंग से नहीं होता है तो उसपर कार्रवाई की जाएगी।
नगर आयुक्त ने दिए निर्देश
- जनपद में कब्रिस्तान-श्मशान के मार्ग ठीक कराए जाएंगे
- तालाबों के अतिक्रमण पर कार्रवाई की जाएगी
- वर्क ऑर्डर में देरी पर भी कार्रवाई के आदेश
- पट्टे पर मछली पालन के लिए प्रस्ताव
- टेंडर के बाद एग्रीमेंट