लखनऊ: कोरोना महामारी ने स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोलकर रख दी। दूसरी लहर में लोग ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और बेड के लिए इधर-उधर भटकते दिखाई दिए थे। ऐसे में कई जगहों पर अस्थाई अस्पताल भी बनाना पड़ा। इसीलिए भविष्य की आशंकाओं को देखते हुए निजी अस्पताल भी अब सहूलियत पाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
इच्छुक निजी अस्पतालों को मिलेगी इलाज की अनुमति
कई ऐसे निजी अस्पताल हैं, जो अपनी सुविधाओं से सक्षम है और वहां आसानी से कोविड-19 मरीजों का इलाज हो सकता है। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश सरकार ने इनके लिए नए नियम जारी किए। ऐसे सभी निजी अस्पतालों को संक्रमित मरीजों का इलाज करने की अनुमति मिल जाएगी। इसके लिए जरूरी प्रक्रिया को फॉलो करना होगा।
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से मिलेगी अनुमति
कोविड मरीजों का का इलाज करने के लिए निजी अस्पतालों को रजिस्ट्रेशन करना होगा। यह रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 24 मई से शुरू हो रही है। इसमें कुछ जानकारी प्रशासन की तरफ से मांगी जाएगी, जिसके आधार पर निजी अस्पतालों को अनुमति मिलेगी। उनकी क्षमता और कार्यशैली के साथ-साथ सुविधाओं का भी आकलन किया जाएगा।
सभी मूल्यों पर खरा उतरने के बाद निजी अस्पतालों को इलाज करने की अनुमति मिल जाएगी। संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए यह परिवर्तन किया जा रहा है। योगी सरकार ने आने वाले खतरे की आशंका को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए कहा है।