जम्मू- कश्मीरः 22 वर्ष बाद 19 दिसंबर को एक बार फिर जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। गौरतलब है कि बीते रोज यानी कि 18 दिसंबर को राज्यपाल शासन के छह माह पूरे हुए हैं।राज्य में राज्यपाल शासन के 6 महीने पूरे होने के एक दिन बाद केंद्र सरकार आज यानी कि बुधवार को राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए को सहमति प्रदान दी। कुछ ही घंटों बाद औपचारिक आदेश और राष्ट्रपति की उद्घोषणा के साथ राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। मालूम हो कि इससे पहले 1990 से अक्टूबर 1996 तक जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन रहा था।
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खबर के मुताबिक संबंधित अधिकारियों ने बताया कि राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को इस संबंध में एक पत्र भेजा था, जिसके बाद केंद्रीय कैबिनेट के संज्ञान में लाया गया और राष्ट्रपति शासन लागू करने के प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया।अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अनुच्छेद 370 के तहत एक आदेश जारी कर जम्मू कश्मीर विधायिका की सभी शक्तियों और अधिकारों का प्रयोग खुद या राष्ट्रपति के अधीन या संसद के अधीन प्राधिकरण द्वारा करने की घोषणा की है।
जम्मू कश्मीर में कैसे लागू होता है राष्ट्रपति शासन
आपको बता दें कि राज्य में इसी साल 18 जून को भाजपा और पीडीपी से अलग होने के बाद से राज्यपाल शासन लागू हो गया था। 18 जून को निलंबित हुई विधानसभा को राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने 21 नवंबर को भंग कर दिया था। देश के अन्य भागों के विपरीत जम्मू कश्मीर में सीधे राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया जा सकता। राज्य संविधान की धारा 92 के तहत पहले छह माह के लिए राज्यपाल शासन ही लागू होता है। इस दौरान राज्यपाल चाहें तो विधानसभा को निलंबित रखें या भंग करें। इस अवधि के दौरान राज्य विधानमंडल के सभी अधिकार राज्यपाल के पास रहते हैं।
राष्ट्रपति शासन लागू होने के छह माह के अंदर ही राज्य में नए विधानसभा चुनाव कराना जरूरी है। अगर किन्हीं कारणों से चुनाव न हो सकें तो राष्ट्रपति शासन को अगले छह माह के लिए और विस्तार दिया जा सकता है। हालांकि किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति उद्घोषणा तीन साल से ज्यादा देर तक प्रभावी नहीं रह सकती, लेकिन चुनाव आयोग अगर राज्य में चुनाव कराने में दिक्कतों का को जिक्र करते हुए उनकी पुष्टि करे तो यह शासन आगे भी लागू किया जा सकता है।