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ज्योतिषों के इस कदम ने दिलाया चुनाव आयोग को गुस्सा

election commision ज्योतिषों के इस कदम ने दिलाया चुनाव आयोग को गुस्सा

नई दिल्ली। चुनाव की तारीखों के ऐलान से सभी लोगों में इस बात की दिलचस्पी होती है कि आखिर किसी पार्टी को जनादेश मिलेगा जिसके चलते कई इलेक्ट्रानिक मीडिया समेत प्रिंट मीडिया एग्जिल पोल सहित ज्योतिषी का सहारा लेते है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इस पर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है।
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हालांकि चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू होने के चलते आयोग ने एग्जिट पोल पर तो हमेशा से ही रोक लगाता आ रहा है लेकिन ज्योतिषी या यूं कहे कि टैरो कार्ड रीडिंग अभी तक इस रोक के दायरे से बाहर थे लेकिन अब आयोग ने इन दोनों पर भी तय समय तक रोक लगाने का फैसला किया है।

आयोग ने कड़े शब्दों में कहा है कि आने वाले समय में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबंध की सीमा के दौरान चुनावों से जुड़ी भविष्यवाणी के कार्यक्रमों का प्रकाशन या फिर प्रसारण नहीं करें। मीडिया हाउस को भेजे गए एक खत में आयोग ने इस बात की जानकारी दी। कमीशन ने लिखा की अगर इस तरह का आगे किया गया तो उसे जनप्रतिनिधित्व की धारा 126 -ए का उल्लंघन माना जाएगा।

बता दें कि हाल ही में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए है ये राज्य उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब, मणिपुर और उत्तराखंड है। इस चुनावों के दौरान एक न्यूज पोर्टल ने समय से पहले एग्जिट पोल प्रकाशित कर दिया जिसके चलते संपादक को गिरफ्तार किया गया था लेकिन बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया।

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