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प्रयागराज में कोरोना का प्रकोप, शिक्षण संस्‍थान और कोचिंग सेंटर 11 अप्रैल तक बंद  

प्रयागराज में कोरोना का प्रकोप, शिक्षण संस्‍थान और कोचिंग सेंटर 11 अप्रैल तक बंद  

प्रयागराज: उत्‍तर प्रदेश की संगम नगरी प्रयागराज में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर सभी कोचिंग संस्‍थानों को 11 अप्रैल तक बंद रखने का आदेश दिया गया है।

जिला विद्यालय निरीक्षक ने शनिवार को आदेश जारी करते हुए कहा कि, कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण जिले में संचालित सभी कोचिंग संस्‍थान 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे। उन्‍होंने इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।

 

prayagraj प्रयागराज में कोरोना का प्रकोप, शिक्षण संस्‍थान और कोचिंग सेंटर 11 अप्रैल तक बंद  

 

शिक्षण संस्‍थान भी 11 अप्रैल तक बंद

इससे पहले जिले के सभी शिक्षण संस्थाओं को 11 अप्रैल तक के लिए बंद करने का आदेश जारी किया गया। कोरोना के मामलों को देखते हुए आने वाले दिनों में स्कूलों में छुट्टी और बढ़ाई जा सकती है।

डीएम भानुचंद्र गोस्वामी ने स्कूलों के लिए गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि, कोविड से बचाव के लिए मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। उन्‍होंने कहा कि, जब तक संक्रमण कम नहीं होता, तब तक कोचिंग संस्थान ऑफलाइन कक्षाओं के बजाय ऑनलाइन कक्षाएं चलाएं। साथ ही स्कूल-कॉलेज भी ऑनलाइन पढ़ाई करवाएं।

प्रयागराज जिलाधिकारी ने जारी की कोरोना गाइडलाइन:
  • जिन स्कूलों में परीक्षाएं चल रही हैं, वहां छात्र-छात्राएं कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए जाएं।
  • एक शिफ्ट की परीक्षा होने के बाद पूरी क्‍लास को सैनिटाइज किया जाए।
  • परीक्षा के दौरान बच्‍चों के बीच शारीरिक दूरी का पालन कराना अनिवार्य है।
  • स्कूल, कॉलेजों या कार्यालयों में बायोमीट्रिक उपस्थिति के बजाय कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए।
  • स्कूल या कार्यालय परिसर में सभी कर्मचारी, अधिकारी मास्क जरूर लगाएं।
  • अगर कहीं लाइन लगवाई जाए तो एक-दूसरे के बीच छह फिट की दूरी होनी चाहिए। इसके लिए गोल घेरा बनवा सकते हैं।
  • स्‍कूल या कार्यालय के सफाईकर्मियों को फेस कवर, मास्‍क, दस्ताने, साबुन आदि जरूरी सामान मुहैया कराएं।
  • अगर किसी को खांसी, जुकाम, बुखार से संबंधित समस्‍या होती है तो तत्काल जांच करवाएं।
  • शिक्षण संस्थाओं में कोविड पॉजिटिव होने पर कोरोना प्रोटोकाल के तहत इलाज करवाया जाए।
  • शिक्षण संस्थाओं में किसी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश न दिया जाए।

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